EWS 10% आरक्षण किसे मिलेगा ? EWS आरक्षण के नियम क्या हैं

केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण कोटा पेश किया है । हालांकि, कई लोग EWS आरक्षण के नियमों के बारे में नही जानते हैं।

यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से एक योग्य उम्मीदवार हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको सरकारी नौकरियों और सरकारी संस्थानों की सीटों में EWS कोटा के आरक्षण का लाभ मिले।

लेकिन कई उम्मीदवारों को नए शुरू किए गए प्रावधानों की जानकारी नहीं है। EWS कोटा में शामिल किए जाने वाले मानदंडों व नियमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें।

क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा के तहत आरक्षण का दावा करने के योग्य हैं?

आपको आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है या नहीं, यह आपके परिवार की आय और संपत्ति पर आधारित है।

EWS की पात्रता निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मापदंड निम्नलिखित हैं। ईडब्ल्यूएस लाभ लेने के किये, आपको नीचे दिए गई शर्तों को पूरा करना होगा।

1. क्या आप जनरल श्रेणी से संबंधित हैं?

10% EWS आरक्षण कोटा केवल जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के पास पहले से ही आरक्षण का लाभ हैं – ओबीसी (27%), एससी (15%), और एसटी (7.5%)।

2. क्या आपकी पारिवारिक आय रु 8 लाख से कम है?

ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तो उनको EWS में आरक्षण का लाभm मिलेगा।

आय में आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी।

3. क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि है?

EWS के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए, आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक आकार की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

4. क्या आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय फ्लैट है?

EWS में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक के आवासीय फ्लैट का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।

5. क्या आवासीय भूखंड आपके परिवार के पास स्वामित्व में 100 वर्ग गज से कम की आवासीय भूमि (अधिसूचित नगरपालिकाओं में) है?

आपके परिवार को अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड का मालिक नहीं होना चाहिए।

ध्यान दें कि 100 वर्ग गज 900 वर्ग फुट (लगभग) के बराबर है।

क्या आपके परिवार के पास अधिसूचित नगरपालिका के अलावा आवासीय भूखंड 200 वर्ग मीटर से कम है ?

EWS के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके परिवार को अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र के आवासीय जमीन का मालिक नहीं होना चाहिए।

आप ध्यान दें कि 200 वर्ग गज 1800 वर्ग फुट (लगभग) के बराबर है।

EWS आरक्षण पात्रता – क्या भारत में सभी राज्यों में एक समान मापदंड है?

उपरोक्त मानदंड केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं।

भारत में राज्य यह तय कर सकते हैं कि उनके राज्य में EWS के लिए आय का मापदंड क्या होगा। राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित आय की सीमा को अपने राज्य के लिए घटा या बढ़ा भी सकते हैं।

परिवार की आय को शामिल किया जाएगा लेकिन EWS आरक्षण नियमों के अनुसार एक “परिवार” क्या है?

EWS आरक्षण के लिए “परिवार” में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और माता-पिता के साथ-साथ अपने पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा मतलब उनकी आय और संपत्ति को शामिल जाएगा।

विभिन्न स्थानों या अलग-अलग स्थानों / शहरों में एक “परिवार” द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को व्यक्ति द्वारा आवेदन करते समय EWS आरक्षण की पात्रता के लिये जोड़ा जाएगा।

आप EWS आरक्षण के लाभ का दावा कैसे कर सकते हैं?

आपको संबंधित सरकारी प्राधिकरण (जैसे: तहसीलदार) से “आय और संपत्ति प्रमाणपत्र” प्राप्त करने की आवश्यकता है।

EWS के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उत्पादन पर लिया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय और संपत्ति प्रमाणपत्र केवल EWS से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

प्राधिकरण जो ‘आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ जारी कर सकते हैं

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  • जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त ‘उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त
  • मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
  • राजस्व अधिकारी (तहसीलदार के पद से नीचे नहीं)
  • उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार 
    सामान्य रूप से रहते हैं।

क्या EWS आरक्षण के तहत उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा (जैसे: आयु-सीमा में छूट, प्रयासों की संख्या आदि)?

हालांकि शुरू में इस तरह का प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है।

जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आते हैं, उन्हें सिर्फ 10% आरक्षण कोटा मिलेगा। आयु-सीमा या प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई छूट नहीं होगी। यह ओपन-मेरिट (सामान्य) में उम्मीदवारों के समान ही होगा।

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EWS आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बीच अंतर

अन्य पिछड़ा समुदाय (ओबीसी) के बीच गैर-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है । हालांकि, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए केवल 10% आरक्षण की अनुमति है।

इसके कोटा के अलावा, आयु-सीमा में छूट, अवसरों की संख्या और कट-ऑफ अंक ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उपलब्ध हैं।सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए अब तक आयु-सीमा या प्रयासों की संख्या में कोई छूट नहीं दी गई है । EWS कोटा के लिए अलग कट-ऑफ हो सकता है । जैसा की OBC, SC और ST में होता है।

ओबीसी उम्मीदवारों की आय का निर्धारण करने में, उम्मीदवार या उसके पति की आय शामिल नहीं है। हालांकि, EWS कोटा के लिए परिवार की परिभाषा अलग है। इसमें उम्मीदवार के साथ-साथ उसका जीवनसाथी भी शामिल है।

निष्कर्ष :-

भारत में, दो प्रकार की सीटें हैं – मेरिट सीटें और आरक्षित सीटें। मेरिट सीटें सभी के लिए खुली हैं, जबकि आरक्षित सीटों को अलग-अलग श्रेणियों के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि उनका उत्थान किया जा सके।

भारत में विभिन्न प्रकार के आरक्षण कोटा हैं – ओबीसी कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा आदि। EWS कोटा नवीनतम आरक्षण कोटा है।

ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस(EWS) के रूप में पहचाना जाता है।

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उनके पास है, उन्हें EWS आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा :-

  • 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि
  • 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का एक आवासीय फ्लैट
  • अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
  • अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का एक आवासीय, भूखंड ।

यदि आप EWS आरक्षण कोटे के तहत योग्य उम्मीदवार हैं – तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों का उपयोग करें।

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डिस्क्लेमर :- हो सकता है कि सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमों में आगे कोई बदलाव कर दे। इसलिए वर्तमान स्थिति पर भी नजर रखें।

17 thoughts on “EWS 10% आरक्षण किसे मिलेगा ? EWS आरक्षण के नियम क्या हैं”

  1. Hamare fhathar ke pass 10 bigha 6,25ekar he ham 3 bhi he fhathar ke hi name Jamin he ham 3bhai alag alag rahete he ab ham apane bacho EWS ban Bana chahete he form me bacho form me bohii Jamin likahta he jo fhathar ke name he apNA hisa nahi likhata he is liye from canal ho Jaya he to kaya kare

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  2. सर ews सर्टिफिकेट
    के नाम पर
    पिछड़े सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों
    का समय बर्बाद किया जा रहा है
    तहसील कर्मी बहाना बना रहे हैं

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    • Shi hai bilkul right 👍🙏
      Aor loot bhi rhe hai sbke pas 100 100 rupaye Dene padte hai vaise bhi to Hain nhi pr inke liye jaroor aas pass seang kar vyavstha karni padti hai

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  3. Sir me divorcee hu room rent pr lekr rhti hu mere pass kuch nhi hai
    Me kese bnwau ews
    Muje bolte hai papa ke gr ke कागज lae
    Pr me rhti nhi hu unke sath

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  4. सर ews सर्टिफिकेट के नाम पर पिछड़ा सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी का समय बर्बाद किया जा रहा है ! तहशील कर्मी बहाना बना रहे हैं सर इसके लिए कोई सलाह दे

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  5. Sir mere pas koi jamin nahi hai mere ghr walo ke nam jamin nahi hai dada bs rahne ke liye room diye h , to hm ews ka Subodha kaise prapt kre

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  6. mere bhai ki sadi ho chuki hai kya makan ko alag alag aur unka privar alag rhata hai kya makan ko divided karke janucha hogi

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  7. Meri cast Chauhan hai up me hum OBC me aate hai per mughe rajsthan me jaati prman ptr bnvana to mughe caunsi categri me rajsthan me aarchad mil sakta hai general ya OBC me

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  8. Sir,mai gov.teacher hu meri salary 10 lakh per annum hai mere paas 1.2 acre kheti hai evm 50 Sq metre ka ek khali plot hai mere do bachche hai kya bachcho ka ews bn jayega

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  9. सर तहसील कर्मी बहाना बनाते हैं और फॉर्म नहीं बनाते हैं

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