भारत में जजों की गिरफ्तारी से संबंधित क्या कानून हैं?

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब सरकार, विधायक या कोई भी सरकारी ऑफीसर आपकी समस्या का समाधान या आपको इंसाफ देने में असमर्थ है। तब आपको अदालत जाना पड़ता है क्योंकि लोगों का विश्वास है, की अदालत से आपको इंसाफ जरूर मिलेगा चाहे आप गरीब हो या अमीर हो।

लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के न्यायपालिका में कई ऐसे जज हैं जो पैसे लेकर लोगों के खिलाफ फैसला देते हैं, और ऐसे में आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि क्या भारत में जजों की गिरफ्तारी करना संभव है? और अगर ऐसा है तो उससे संबंधित कानून क्या बनाए गए हैं? जिसके अंतर्गत भारत में जजों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है अगर आप उस कानून के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहिए, आईए जानते हैं- 

भारत में जजों की गिरफ्तारी से संबंधित क्या कानून है?

धारा 228 :

इस धारा के मुताबिक अगर कोई जज किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के लिए धारा 228 का इस्तेमाल किया जाएगा।

धारा 124 :

धारा 124 के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के जजों को गिरफ्तार किया जा सकता है इसके अंतर्गत यदि उच्चतम न्यायालय के जज किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है।

धारा 225 :

धारा 225 के अनुसार जब उच्चतम न्यायालय के जज अपराध के आरोप में गिरफ्तार के जाते हैं, तो उन्हें इस टाइम न्यायालय के वेरिफिकेशन कमीशन के द्वारा जांच करने की अनुमति दी जाती है। ताकि इस बात को मालूम किया जा सके कि उच्च न्यायालय के जिस जज को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही या गलत।

भारत में जजों की गिरफ्तारी और उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए विभिन्न कानून हैं।

भारत में जजों की गिरफ्तारी से संबंधित कानून

भारतीय दंड संहिता के अनुसार जजों को गिरफ्तार करने के लिए धारा 353 और 228 का प्रयोग किया जाता है धारा 353 के अंतर्गत जज को कोर्ट में शांत रखने और अनुशासन में लाने के लिए किया जाता है, और धारा 228 सभी अपराधों के खिलाफ गिरफ्तारी संबंधित अदालत और थाने में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के जजों की गिरफ्तारी

भारत में उच्चतम न्यायालय के जजों को गिरफ्तार करने के लिए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 124 और धारा 225 का प्रयोग किया जाता है।

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